दिल्ली पटाखा बैन का उल्लंघन करने पर ₹ 5000 जुर्माना या 3 साल की जेल

Shahwaz Ahmed
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 दिल्ली पटाखा बैन का उल्लंघन करने पर ₹ 5000 जुर्माना या 3 साल की जेल


राय ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "इस साल भी पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध है।


गोपाल राय ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


राय ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''इस साल भी पटाखों के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध है।


उन्होंने कहा, 'दिल्ली में पटाखों की बिक्री या भंडारण पर 5,000 रुपये का जुर्माना और/या तीन साल की कैद की सजा हो सकती है।

मंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिवाली तक पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 268 के तहत पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ 200 रुपये का जुर्माना और/या छह महीने की जेल का प्रावधान है।

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